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होली से पहले मुंगेली में अवैध मदिरा पर आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई, 10.6 लीटर शराब जब्त

विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया

सत्यमत-मुंगेली /  कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशों के अनुपालन में होली पर्व के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा जिलेभर में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 01 मार्च को टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 10.6 लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा जब्त किया गया।

अभियान के तहत दाऊपारा एंड्रूज वार्ड में धर्मेंद्र निर्मलकर एवं जैनेंद्र साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार मल्हापारा, मुंगेली में अश्मिन गुप्ता (22) के विरुद्ध धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला कायम कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय ने बताया कि होली जैसे प्रमुख त्यौहारों के दौरान अवैध शराब की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिले की संयुक्त टीम द्वारा लगातार दबिश देकर संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि त्योहार के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे। अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में वृत्त पथरिया प्रभारी एवं आबकारी उपनिरीक्षक उम्मी रूमा, वृत्त लोरमी के आबकारी उपनिरीक्षक अमित शाह तथा वृत्त मुंगेली के आबकारी उपनिरीक्षक जयसिंह मरकाम सहित विभागीय स्टाफ शामिल रहे।

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