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मुंगेली पुलिस द्वारा रास्ता रोककर हत्या का प्रयास व लूट करने वाले आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ने मे मिली सफलता

अपराध क्रमांक 88/2026 धारा 109(1), 309(4), 126 (2), 324(4), 296, 351(3), 3(5) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।

सत्यमत- मुंगेली ➡️ प्रार्थी ताम्रज सिंह पिता बलवंत उम्र 21 वर्ष निवासी झाफल थाना लोरमी जिला मुंगेली का थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.03.2026 के रात्रि करीबन 3.30 बजे रायपुर जाने के लिये घर से अपने मोटरसायकल क्रमांक सीजी 28 यू 7390 से निकला था सुबह करीबन 4.15 बजे मुंगेली लोरमी तिराहा से पहले पंहुचा था कि तीन व्यक्ति रास्ते मे रोकवाये तो रूकने पर एक व्यक्ति प्रार्थी ताम्रज सिंह के कालर को पकडकर गले में पहने हुये काली रस्सी से पहने सोने के लाकेट ‘‘ऊं’’ लिखा हुआ को लूट लिया और पत्थर से मोटरसायकल के हेड लाईट को मारकर तोडफोड किया, मना किया तो गंदी गंदी मां बहन गाली गलौज देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये चप्पल को निकालकर मारने लगा और प्रार्थी ताम्रज के गले को पकडकर जमीन में गिरा दिया, जैसे तैसे अपने गले को छुडाया अगर थोडा समय और मेरे गले को दबाये रहता तो निश्चित ही मेरा जान जा सकता था 

पास में ही उसके एक साथी द्वारा प्रार्थी के साथ हो रहे घटना का विडियो बना रहा था और इसको वायरल करेंगे कहकर धमकी दे रहा था ताम्रज (आहत) किसी तरह अपने जान बचाकर भागा। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे धारा सदर का अपराध पाये जाने से अपराध क्रमांक 88/2026 धारा 109(1), 309(4), 126 (2), 324(4), 296, 351(3), 3(5) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा मारपीट एवं संपत्ति संबंधी अपराध होने से गंभीरता से लेते हुए लूट के मशरूका की शत-प्रतिशत बरामदगी एवं अज्ञात आरोपियों को ज्ञात कर आरोंपियोे पर कड़ी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में साइबर सेल एवं थाना सिटी कोतवाली मुंगेली की संयुक्त टीम गठित कर पतासाजी हेतु लगाया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थी की निशानदेही पर घटना स्थल का बीरिकी से निरीक्षण कर प्रार्थी  एवं अन्य गवाहों का पुछताछ कर प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) द्वारा तैयार किया गया “त्रिनयन एप्लिकेशन” में एंट्री किए गए सीसीटीवी कैमरों की जानकारी के आधार पर घटना स्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमेरो के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर मुखबीर सूचना पर संदेही आरोपीगण 1.आशीष शिवारे 2. यशवंत रावते 3. देवेश सोनी को अभिरक्षा में लेकर थाना आये पृथक पृथक पुछताछ करने पर आरोपीगण घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी यशवंत रावते से एक नग मोबाईल एवं आरोपी देवेश सोनी से एक नग सोने के लाकेट ऊं लिखा हुआ को जप्त कर आरोपीगण 01 आशीष शिवारे पिता दुर्गा शिवारे उम्र 29 वर्ष, निवासी केशवपुर मुंगेली, 2.यशवंत रावते पिता गौतम रावते उम्र 27 वर्ष निवासी केशवपुर मुंगेली, 3.देवेश सोनी पिता सतीश सोनी उम्र 24 वर्ष निवासी महामाई वार्ड सोनारपारा मुंगेली द्वारा अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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उक्त कार्यवाही में निरी. कार्तिकेश्वर जांगड़े प्रभारी थाना सिटी कोतवाली, निरी. प्रसाद सिन्हा प्रभारी सायबर सेल, सउनि भानु बर्मन सउनि मधुकर रात्रे सउनि ईश्वर सिंह राजपूत, प्र.आर. नोखे लाल कुर्रे, नरेश यादव, यशवंत डाहिरे, आर. गिरीराज सिंह, रवि मिंज, परमेश्वर जांगड़े, राहुल कश्यप, हेमसिंह, राकेश बंजारे, भेषज पाण्डेकर, मनोज टण्डन, रवि श्रीवास, दीप खूंटे, विकास ठाकुर योगेश यादव, अजय चंद्राकर की सराहनीय भूमिका रही।

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