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फरहदा में बटनदार चाकू से युवक की हत्या करने वाले, दो आरोपी जेल भेजे गए

अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103 (1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया

सत्यमत-मुंगेली ➡️ थाना जरहागांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहदा में घटित हत्या के प्रकरण का मुंगेली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में की गई त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहन से बातचीत करने की शंका को लेकर हुए विवाद में आरोपियों द्वारा बटनदार चाकू से वार कर युवक की हत्या की गई थी। इस मामले में थाना जरहागांव पुलिस ने आरोपी हितेश उर्फ हरिओम कश्यप के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू एवं खून लगे कपड़े जब्त किए हैं।

प्रार्थी अर्जुन साहू पिता गौकरण साहू (20 वर्ष) निवासी ग्राम फरहदा द्वारा 3 फरवरी 2026 को थाना जरहागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग ढाई माह पूर्व गांव के जयपाल उर्फ कल्लू साहू द्वारा प्रार्थी की बहन से बातचीत करने को लेकर मृतक कोमल साहू से विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर 2 फरवरी 2026 की रात्रि करीब 10.30 बजे खरवोरवा तालाब पार ग्राम फरहदा के पास जयपाल साहू ने अर्जुन साहू एवं कोमल साहू से हाथ-मुक्कों से मारपीट की, वहीं हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने चाकू से वार कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घायल अवस्था में कोमल साहू (19 वर्ष) पिता चिंताराम साहू को जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103 (1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर जांच प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए गए। आरोपियों के विरुद्ध 25 व 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

पुलिस ने आरोपी 1) हितेश उर्फ हरिओम कश्यप पिता रामनिवास उम्र 18 वर्ष 10 माह निवासी बजरंगपारा जरहागांव एवं 2) जयपाल उर्फ कल्लू साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम फरहदा को 3 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर 4 फरवरी 2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया।

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी जरहागांव उप निरीक्षक सत्येन्द्रपुरी गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक लखीराम नेताम, लव सिंह ध्रुव, प्रधान आरक्षक महेश राज, देवकुमार डिडोरे, लक्ष्मण यादव, आरक्षक उमेश सोनवानी, सुशांत पाण्डेय, राजचंद्र जोशी, जितेन्द्र ठाकुर, पेखन गेदले, विजय साहू, रोहित पटेल एवं सायबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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