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विशेष लोक अदालत में 32 चेक बाउंस प्रकरणों का निराकरण, 73.43 लाख रुपये की अवार्ड राशि पारित

लोक अदालत में समझौते से सुलझे 32 चेक बाउंस प्रकरण

सत्यमत-मुँगेली / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली एवं तहसील न्यायालय लोरमी में परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराते हुए कुल 32 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।
जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए जिला न्यायालय मुंगेली में तीन तथा तहसील न्यायालय लोरमी में एक, कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया। विशेष लोक अदालत के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित 152 लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर सुनवाई के लिए रखा गया। सुनवाई के दौरान आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर 32 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली और 73 लाख 43 हजार 595 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। विशेष लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के साथ-साथ पक्षकारों के समय, श्रम एवं आर्थिक संसाधनों की भी बचत हुई।

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