शासन सख्त: संलग्न शिक्षकों को तत्काल करें कार्यमुक्त, मूल संस्था से ही दर्ज होगी उपस्थिति
संलग्न शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश, नहीं मानने पर होगी जवाबदेही

सत्यमत-मुंगेली/शासन के निर्देश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था के तहत अन्य विद्यालयों में संलग्न शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर उनके मूल पदस्थापना विद्यालय में भेजने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश में बताया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक एम.आई.एस./N-123/445, दिनांक 25 जून 2026 के अनुसार अब सभी शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त किया जाना है। इसके बाद प्रत्येक शिक्षक अपनी मूल पदस्थापना संस्था से ही व्ही.एस.के. ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों को व्यवस्था के तहत अन्य विद्यालयों में कार्य करने भेजा गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से मूल संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही संबंधित शिक्षकों को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी मूल पदस्थापना शाला से ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्तर पर संलग्न शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
शासन के इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षकों की वास्तविक पदस्थापना के अनुरूप कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा विद्यालयों में पारदर्शी उपस्थिति प्रणाली लागू करना है।


