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पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर केस दर्ज

चाहे कुत्ता हो या कोई अन्य मवेशी, मालिक की जिम्मेदारी है

संपादक विकेश शुक्ला 

सत्यमत –मुंगेली/जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घोरपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया। घटना गुरुवार 25 सितम्बर की सुबह करीब 10 बजे की है। जब डॉक्टर प्रणम्य वैष्ण्व नियमित ड्यूटी पर थे, तभी ग्राम घोरपुरा निवासी श्रीराम सिंह ठाकुर का काला पालतू कुत्ता अचानक उन पर झपट पड़ा और उन्हें काट लिया।

दरअसल,कुत्ते के हमले में डॉक्टर के हाथ और पैर पर गहरे घाव आए, जिसके बाद तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टर ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक श्रीराम सिंह ठाकुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 291 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह धारा ऐसे मामलों में लगाई जाती है जहां किसी व्यक्ति की लापरवाही से पालतू जानवर द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है।

थाना प्रभारी ने बताया कि कुत्ते का टीकाकरण कराया गया था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं, डॉक्टर प्रणम्य को एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई है और उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है।

इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के सभी पालतू जानवरों के मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा,

“चाहे कुत्ता हो या कोई अन्य मवेशी, मालिक की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें नियंत्रण में रखें। यदि लापरवाही के कारण किसी को नुकसान होता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन पालतू जानवरों के हमले की शिकायतें मिल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण और प्रशिक्षण जरूरी है।

यह मामला इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि पालतू जानवर रखने के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए, तो यह न सिर्फ दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि मालिक के लिए कानूनी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है।

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